२०-१०-२०२० | विराटनगर | मैथिली जिन्दाबाद!!!
मोरंग केर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कोशहरी निरौला द्वारा रवि दिन सांझ में जारी कएल गेल बयान में कहल गेल जे निषेधाज्ञा के पूर्णिमा केर मध्यरात्रि तक पालन हेबाक चाही। अहि निषेधाज्ञा केर पालन दीपावली एवं छैठ तक कएल जाए से आदेश देने छैथ। विज्ञप्ति अनुसार अहि आदेश के उल्लंघन करनिहार अथवा आदेश के पालन करबाक/ करेबाक कार्य में अवरोध करनिहार के प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही होयत।
पिछला साल तक दशमी दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजनक संग मंदिर, शक्तिपीठ, टोल टोल में सामूहिक गतिविधि केर आयोजना कएल जायत छल। कोभीड के बढ़ैत जोखिम केर नियंत्रण के लेल सर्वपक्षीय साथ, सहयोग, अथवा निरंतर सजगता आवश्यक अछि से प्रजिअ निरौला द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कएल गेल अछि। आदेश के अनुसार, पूजा, प्राथना, भजन, कीर्तन, रथ यात्रा, कलश यात्रा, बलिदान पूजा, मूर्ति पूजा और विस्मृति केर अनुमति नहीं देल जायत। संगे शुभकामना और चाय समारोह केर आदान प्रदान होइ वाला कार्यक्रम सेहो अहि वर्ष आयोजित नै कएल जायत। उदघाटन, प्रशिक्षण, सभा और सम्मेलन पर सेहो प्रजिअ रोक लगा देने अछि। आदेश में स्पष्ट रूप स कहल गेल अछि जे राजमार्ग पर दूर स अबै वला वाहन के अलावा, उक्त अवधि धरि राइत ८ बजे स भोर ५ बजे तक आवतजावत नै हेबाक चाहि से आदेश सेहो जारी केने अछि।
रवि दिन २६५ गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखबाक संगे मोरंग में आब संक्रमित के संख्या ६६२४ और विराटनगर में १५४ नयाँ कोरोना के मामला के संग आब टोटल ४२८२ केसेस भेल से प्रदेश १ सामाजिक विकास मंत्रालय जनेने अछि। मंत्रालय के अनुसार मोरंग में रवि दिन तक कोरोना के कारण मृत्यु भेल टोटल ५६ गोटे में स ३१ गोटे विराटनगर के अछि। प्रदेश १ में रवि दिन तक कोरोना संक्रमित के संख्या १३६५६ पहुँच गेल अछि से मंत्रालय जानकारी करेने अछि।