सुभाषचंद्र झा, सहरसा। मई ६, २०१५, मैथिली जिन्दाबाद!
नगर परिषद मे गलत तरीका सँ बहाल दू दर्जन कर्मचारी केँ नौकरी खत्म भय जायत। पटना हाइकोर्ट केर मुख्य न्यायधीश फर्जी बहाली वला जनहित याचिका पर फैसला सुनौलनि।
कि अछि मामला:
बिना विज्ञापन निकालनहिये, अपन नातेदार-संबंधी सब केँ अनर्गल रूपसँ बहाली कयल गेल छल जेकर खुलासा संजीव कुमार द्वारा 2014 मे दायर कैल गेल जनहित याचिका सँ भेल अछि। एहि याचिका मे नियम व कानून केर अवहेलना कय कोना पार्षद सबहक रिशतेदारकेँ बहाली कयल गेल आ एहने बहालीक कानूनी मान्यता नहि हेबाक कारणे नौकरी खारेजीक न्यायादेशक माँग कैल गेल छल। ताहि पर सुनवाइ करैत हाईकोर्ट नगरपालिक अध्यक्ष व कार्यपालक अभियंता केँ नोटिश जारी कयलनि। नोटिश केर संतोषजनक उत्तर नहि देबाक कारणे एहेन तौर-तरीका सँ बहाल दू दर्जन कर्मचारी केर सेवा समाप्त कय देल जेबाक निर्णय देल गेल। संगहि कर्मचारी केँ बहाली पुनः नव तरीका सँ करबाक आदेश सेहो देल गेल अछि। कार्यपालक अभियंता दिनेश राम कहलनि जे माननीय उच्च न्यायालय केर आदेशक आलोक मे कर्मचारी केँ हँटा देल गेल अछि, न्यायलय केर आदेशक शत प्रतिशत अनुपालन कयल जायत।